- गृह विभाग ने लाइसेंस चरित्र सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
प्रदेश में 152 निजी सुरक्षा एजेंसियों के लाइसेंस एवं नवीनीकरण से संबंधित आवेदनों का त्वरित चरित्र सत्यापन करने के लिए गृह विभाग ने पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि राज्य में अब तक कुल 1,665 लाइसेंस जारी किए गए हैं, जिनमें से 1,513 निजी सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हैं। इनमें से 152 एजेंसियों के लाइसेंस विभिन्न कारणों से समाप्त हो चुके हैं। गहू विभाग की सचिव कृष्णावेणी देसावतु ने बताया कि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण विनियमन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत नए लाइसेंस के लिए प्राप्त आवेदनों का निराकरण निर्धारित 60 दिवस की समय-सीमा में तथा लाइसेंस नवीनीकरण के आवेदनों का निराकरण 30 दिवस की समय-सीमा में किया जाना है। इसी प्रकार, जांच उपरांत प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर संबंधित कार्यालय को भेजे जाने के निर्देश हैं। निजी सुरक्षा एजेंसियों से संबंधित आवेदनों के निराकरण में अनावश्यक विलंब को रोकने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गृह विभाग की समीक्षा में कुछ जिलों में जांच प्रतिवेदन लंबे समय से लंबित पाए गए थे। देसावतु ने बताया कि जांच प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब को रोकने के लिए आवेदक को केवल आवश्यक होने पर ही उपस्थित होने के लिए बुलाया जाए तथा अनावश्यक रूप से किसी प्रकरण को लंबित न रखा जाए।
