कटनी सीएसपी नेहा पच्चीसिया को हाईकोर्ट से झटका

  • तीन थानों का प्रभार वापस लेने का आदेश बरकरार

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
कटनी की चर्चित नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) नेहा पच्चीसिया को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तीन थानों का प्रभार वापस लेने के पुलिस अधीक्षक (एसपी) के प्रशासनिक आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक स्तर पर लिए गए निर्णयों में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सीएसपी नेहा पच्चीसिया की याचिका निरस्त कर दी। इसके साथ ही एसपी द्वारा जारी आदेश यथावत प्रभावी रहेगा।
एसपी के आदेश को दी थी चुनौती
कटनी पुलिस अधीक्षक ने कुछ समय पहले प्रशासनिक व्यवस्था के तहत सीएसपी नेहा पच्चीसिया से तीन थानों का प्रभार वापस ले लिया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राहत की मांग की थी। याचिका में एसपी के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई थी। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रशासनिक निर्णयों में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं का उल्लेख करते हुए याचिका खारिज कर दी।
दो मामलों में पहले से चल रही जांच
यह फैसला सीएसपी नेहा पच्चीसिया के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से वे विभिन्न प्रशासनिक और विभागीय मामलों को लेकर चर्चा में हैं। उनके खिलाफ दो मामलों में उच्चस्तरीय प्रारंभिक जांच भी चल रही है। ऐसे में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उनकी प्रशासनिक चुनौतियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। एक ओर विभागीय स्तर पर जांच जारी है, वहीं दूसरी ओर तीन थानों का प्रभार वापस लेने का आदेश भी अब प्रभावी बना रहेगा। फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले के बाद कटनी पुलिस प्रशासन में जारी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा और एसपी का आदेश यथावत लागू रहेगा।

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