उज्जैन में पीवीसी प्रोडक्ट्स लि. को मिली विद्युत शुल्क में छूट

पीवीसी प्रोडक्ट्स लि.

बिच्छू डॉट कॉम। ऊर्जा विभाग ने उज्जैन जिले के डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी में स्थित मैसर्स सुधाकर पीवीसी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की नई पीवीसी पाइप्स, फिटिंग्स और पीई पाइप निर्माण परियोजना को विद्युत शुल्क (इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी) में छूट प्रदान की है। इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के निर्देशों के तहत इस इकाई को 23 नवंबर 2023 से व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने की तिथि से 5 वर्षों के लिए यानी 22 नवंबर 2028 तक यह छूट दी गई है। मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने यह राहत प्रदान की है। 23 नवंबर 2023 से अगले 5 वर्षों के लिए छूट मान्य रहेगी। छूट वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्ति की जाने वाली 33 केवी हाई टेंशन कनेक्शन पर अधिकतम 1000 केवीए लोड तक ही लोड सीमा रहेगी।

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