अब घर बैठे मिलेगा लैंड यूज सर्टिफिकेट

लैंड यूज सर्टिफिकेट
  • नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 12 जिलों में शुरू की सुविधा

    भोपाल/विनोद उपाध्याय/बिच्छू डॉट कॉम। 
    मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनकल्याण और सुराज अभियान के तहत ई-गवर्नेंस की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की घोषणा को साकार करते हुए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने  शहरी और कस्बाई क्षेत्रों में भूमि उपयोग प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन देने की व्यवस्था की है। फिलहाल प्रदेश के 12 जिलों में यह सुविधा शुरू कर दी है। अब घर बैठे आॅनलाइन भूमि उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। अन्य 40 जिलों में जल्द ही इसे बढ़ाया जाएगा।
    ज्ञात हो कि अभी तक भूमि उपयोग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन तो आॅनलाइन लिया जा रहा था, पर प्रमाण पत्र के लिए आवेदक को निकाय कार्यालय जाना पड़ता था। लेकिन अब घर बैठे प्रमाण पत्र मिल जाएगा। यह सेवा अभी भोपाल, भिंड, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, हरदा, जबलपुर, रीवा, सागर, शिवपुरी, उज्जैन सहित एक अन्य जिले के नगरीय क्षेत्रों में लागू की जा रही है।
    ऑनलाइन आवेदन करना होगा
    भूमि उपयोग प्रमाण पत्र के लिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन में उसे निवेश या योजना क्षेत्र, गांव और खसरा नंबर अंकित करना होगा। इतना करते ही कम्प्यूटर की स्क्रीन पर प्रमाण पत्र दिखाई देने लगेगा। आवेदक के ऑनलाइन भुगतान करते ही नक्शे के साथ प्रमाण पत्र उसे प्राप्त हो जाएगा। अब आवेदक उसे डाउनलोड कर सकता है और प्रिंट कर सकता है। यदि आवेदक को लैंड यूज सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो उसे वेबसाइट पर जाना होगा। वहां अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट पर क्लिक करते ही प्रमाण पत्र मिल जाएगा। ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा इस प्रमाण पत्र का ऑनलाइन सत्यापन हो सकेगा। कोई भी संस्था टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के ऑनलाइन लैंड यूज सर्टिफिकेट जनरेशन पोर्टल पर जाकर प्रमाण पत्र को एप्लीकेशन नंबर से सर्च कर डिजिटल सत्यापन कर सकेगा।
    अब किसी भी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं
    सरकार ने इस सेवा को आॅनलाइन तो पिछले सालों में ही कर दिया था, पर सिर्फ आवेदन आनलाइन लिया जा रहा था और फिर आवेदक को प्रमाण पत्र के लिए दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे। आवेदक जब ज्यादा परेशान हो जाता था, तो उसे कर्मचारियों की शर्त मानना ही पड़ती थी। अब ऐसी शर्तों पर रोक लग जाएगी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह का कहना है कि 12 जिलों के निकायों में नागरिकों को भूमि उपयोग प्रमाण पत्र के लिए अब किसी भी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। तय प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदन करने से ही उन्हें प्रमाण पत्र मिल जाएगा।

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