
मध्य प्रदेश में धार स्थित भोजशाला को वाग्देवी मंदिर घोषित करने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। शीर्ष अदालत ने परिसर के पास ही कोई खुली वैकल्पिक जगह मुसलमानों को शुक्रवार को नमाज के लिए मुहैया कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर मध्य प्रदेश, केंद्र सरकार और एएसआई को नोटिस जारी किया है। ये भी निर्देश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर एएसआई इमारत में कोई ढांचागत बदलाव नहीं करेगी। केस पर कोर्ट तीन सप्ताह बाद फिर सुनवाई करेगा। ये आदेश सीजेआई सूर्यकांत, जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिए। मुस्लिम पक्ष की ओर से हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने और पूर्व स्थिति बहाल करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा-ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका हो। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।
