
मप्र हाईकोर्ट में पेश जनहित याचिका में सुरखी विधानसभा से निर्वाचित विधायक गोविंद सिंह राजपूत पर नामांकन पत्र में सौ करोड़ रुपए की संपत्ति का ब्यौरा छुपाने का आरोप लगा है। याचिका की सुनवाई पूरी होने पर एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने फैसला सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। इससे पहले इसी मुद्दे को लेकर राहतगढ़ निवासी नीरज शर्मा की याचिका हाईकोर्ट खारिज कर चुकी है। अब राजकुमार सिंह की याचिका में आरोप है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में गोविंद राजपूत ने गलत नामांकन दिया। विधायक राजपूत और पत्नी सविता गोविंद ने अपने तथा ज्ञानवीर सेवा समिति के नाम पर दर्ज करोड़ों रुपए की अचल संपत्तियों की जानकारी चुनाव आयोग से छिपाई है।
