मप्र में पहली बार ऐसा मामला सामने आया है, जब हाई कोर्ट ने कह दिया कि यदि कोई कंपनी नियम प्रक्रिया पूरी नहीं करती तो ऐसे में विभाग की प्रक्रिया सही है। मामला पुलिस विभाग से जुड़ा है। कोर्ट के इस फैसले से पुलिस के सामने रास्ता था कि वह एक कंपनी के साथ भी निविदा प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती थी। लेकिन, विभाग ने पुरानी निविदा को निरस्त करके दोबारा प्रक्रिया शुरू कर दी, ताकि प्रतिस्पर्धा बनी रहे। यह निविदा सालों से थानों में खड़ी उन पुरानी गाडिय़ों का है, जिनका जीवनकाल समाप्त हो चुका है। इन्हें यह गाडिय़ां पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुकी है, क्योंकि इनके कारण अब थानों में जगह नहीं बची है। ऐसी गाडिय़ों के निपटारे के लिए हाल ही में ई-नीलामी की गई थी। इस नीलामी में दो कंपनियों ने हिस्सा लिया। विभाग ने 13 जून 2026 को इसके लिए नीलामी कैटलॉग जारी किया था।
24/07/2026
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