संविदा, आउटसोर्स कर्मियों को स्थाई करने रास्ता साफ

आउटसोर्स

बिच्छू डॉट कॉम। संविदा कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे पर हाईकोर्ट ने मप्र सरकार की स्टे अपील को नकार दिया है। सिंगल बेंच ने 9 अप्रैल को आदेश दिया था कि 10 वर्ष पूर्ण करने वाले संविदा कर्मियों को भी देवेभो की तर्ज पर स्थाईकर्मी बाया जाए। ताकि वेतन, भत्ते और इंक्रीमेंट आदि मिल सकें। इसी के विरोध में सरकार डबल बेंच में गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के निर्णय को बरकरार रखते हुए स्टे अपील निरस्त कर दी। सिंगल बेंच ने निर्णय दिया था कि जिन संविदा कर्मचारियों को 10 वर्ष हो गये हैं उन्हें दैनिक वेतन भोगियों को विनियमित करने के लिए जीएडी ने 7 अक्टूबर 2016 को वर्गीकृत कर स्थाईकर्मी बनाने की तर्ज पर स्थाई कर्मी का लाभ दिया जाए। इससे वेतनमान, भत्ते के साथ मंहगाई भत्ता तथा प्रतिवर्ष इन्क्रीमेंट का प्रावधान किया गया है। इसी तरह अब संविदा कर्मचारियों को 7 अक्टूबर 2016 की नीति का लाभ दिया जाए।

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