
पैंगोलिन के शल्कों की तस्करी के मामले में जबलपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी कृपाल सिंह और मुकेश कुमार विश्वकर्मा की नियमित जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। दोनों उमरिया जिले के डोंगरगांव के रहने वाले हैं। कोर्ट ने अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इनकार किया। एसटीएसएफ जबलपुर ने गोपनीय सूचना पर 8 जून 2026 को खमतरा-ढीमरखेड़ा रोड पर झिन्ना पिपरिया के पास घेराबंदी कर चार लोगों को पकड़ा था। इनके पास से करीब 5 किलो पैंगोलिन शल्क, एक चार पहिया वाहन और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई थी। पैंगोलिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची-1 में शामिल है। मामले में वन अपराध प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
