
बिच्छू डॉट कॉम। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एनएचएआई, छतरपुर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को मंगलवार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। आरोप है कि जमीन अधिग्रहण पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक के बावजूद बिल्डिंग गिराने का नोटिस दिया गया। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनीन्द्र कुमार सिंह की डिवीजन बेंच ने पूछा है कि क्यों न प्रोजेक्ट डायरेक्टर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए? मामला छतरपुर के वार्ड नंबर 9 निवासी सुमन नायक और उनके पति उज्ज्वल नायक की याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि अंतरिम आदेश के बावजूद प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने 28 जुलाई को विवादित जमीन पर बनी बिल्डिंग गिराने का नोटिस जारी कर दिया। इस पर कोर्ट ने मंगलवार को प्रोजेक्ट डायरेक्टर को व्यक्तिगत उपस्थित होने के निर्देश दिए।
