
बिच्छू डॉट कॉम। मप्र हाईकोर्ट ने रायसेन के साइकिल घोटाले में चार्जशीट पेश न होने पर ईओडब्ल्यू के डायरेक्टर जनरल उपेन्द्र जैन को 11 सितंबर को हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनीन्द्र कुमार सिंह की डिवीजन बेंच ने डीजी की ओर से पेश हलफनामे पर असंतोष जताया। मामला वर्ष 2013 में स्कूली छात्रों को वितरित की जाने वाली साइकिलों में कथित गड़बड़ी से जुड़ा है। शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू ने 7 दिसंबर 2015 को याचिकाकर्ताओं और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मामले में वर्ष 2021 में अभियोजन की मंजूरी मिल गई थी।
