
बिच्छू डॉट कॉम। मप्र हाईकोर्ट ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत राजभवन के महत्वपूर्ण दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश अल्पेश वाई. कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे की अपील का निराकरण करते यह आदेश दिया। दुबे ने बताया कि 2011 से राज्यपाल द्वारा प्रदेश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्थिति के संबंध में केंद्र सरकार को भेजे पत्रों और अभिलेखों की जानकारी मांगी थी। हाईकोर्ट ने एकलपीठ के आदेश में संशोधन करते हुए प्रथम अपीलीय अधिकारी के 23 फरवरी 2012 को पारित मूल आदेश को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
