
सपा व निषाद पार्टी के पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत उनकी पत्नी रामलली और बेटे विष्णु मिश्रा को कोर्ट ने 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है। वहीं उनकी बहू रूपा मिश्रा को चार साल कैद की सजा मिली है। एमपीएमएलए की अदालत ने संपत्ति हड़पने के मामले में शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। पूर्व विधायक की पत्नी और उनकी बहू को पहली बार किसी मामले में सजा हुई है। कोर्ट ने गुरुवार को ही सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। ज्ञानपुर विधानसभा के पूर्व विधायक विजय मिश्रा मिश्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। बुधवार को ही प्रयागराज हाईकोर्ट में एमपीएमएलए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अब जिले की एमपीएमएलए कोर्ट ने संपत्ति हड़पने के मामले में उनके साथ पूरे कुनबे को सजा सुनाई है।
