अब तय सीमा में करनी होगी शिकायत पर पुलिस को कार्रवाई

पुलिस

भोपाल/प्रणव बजाज/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश में महिला अपराधों के मामले में अब लापरवाही करना संबंधित पुलिस अधिकारियों को भारी पड़ेगी। त्वरित कार्रवाई के लिए अब अलग-अलग मामलों के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा समय सीमा तय कर दी गई है। यह पूरी कवायद पुलिस मुख्यालय महिला अपराधों की रोकथाम के लिए कर रहा है।  दरअसल मप्र का महिला अपराध के मामले में देश में पांचवा स्थान है। इसके चलते ही प्रदेश में महिला सम्मान अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान सरकार द्वारा पुलिस मुख्यालय को भी सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने विभिन्न तरह की महिलाओं के अपराध को लेकर आने वाली शिकायतों के लिए समय तय कर दिया है। पुलिस मुख्यालय ने महिलाओं पर होने वाले अपराधों के लिए समय सीमा तय कर दी है। जिलों में जो निर्देश भेजे गए हैं , उनमें कहा गया है कि अगर तय समय सीमा में कार्रवाई नहीं की गई तो संबंधित पुलिस अधिकारी को जवाबदेह मान कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

निर्देशों में यह कहा गया

  • अपराध की सूचना पर उसका पंजीयन कम से कम समय में करना होगा।
  • अपराध मामले की जांच एक सप्ताह में पूरा करना जरूरी रहेगा।
  • गवाह के न आने पर पुलिस को उसके पास जाना होगा।
  • मेडिकल परीक्षण और उसकी रिपोर्ट भी जल्द से जल्द होना चाहिए।
  • जाति प्रमाण-पत्र भी अब रिपोर्ट में देरी की वजह नहीं मानी जाएगी।
    किस कार्रवाई के लिए कितना समय तय
  • अपराध घटित होने की सूचना पर रिपोर्ट-तत्काल
  • अपराध की जांच या आवेदन पर जांच- 30 दिन
  • किसी पीड़ित के मृत्यु पूर्व बयान से अपराध साबित होने पर रिपोर्ट- उसी दिन
  • पीड़िता की सहमति से पारिवारिक परामर्श करना- 30 दिन
  • मेडिकल जांच- 15 दिन, शून्य पर केस-2 दिन
  • तय समय में निर्णय नहीं होने पर एसपी की अनुशंसा पर अतिरिक्त दिन- 7 दिन
  • डीआईजी की अनुशंसा पर और अतिरिक्त समय-7 दिन

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