
भोपाल/प्रणव बजाज/बिच्छू डॉट कॉम। लोक निर्माण विभाग अपने ही आला अफसरों की कार्यशैली की वजह से परेशान बना हुआ है। यही वजह है कि अब विभाग ने सख्ती दिखाते हुए तय किया है कि जब तक कोई भी अफसर अपनी चल अचल संपत्ति को पूरा ब्यौरा नहीं देगा तब तक उसे एनओसी जारी नहीं की जाएगी। दरअसल इस विभाग के आला अफसर खासतौर पर बार -बार निर्देश देने के बाद भी अचल संपत्ति की जानकारी विभाग को नहीं देते हैं और जुगाड़ से सेवानिवृत्त होने पर एनओसी हासिल कर लेते हैं। विभाग के कई ऐसे अफसर हैं जिनके द्वारा कई सालों बाद भी विभाग को जानकारी नहीं दी जा रही है।
इस मामले में जारी नए निर्देशों में कहा गया है कि अब सेवानिवृत्त होने वाले प्रथम श्रेणी अधिकारियों की एनओसी जारी करने के लिए कम से कम दो माह पहले प्रस्ताव विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करना होगा ताकि अचल संपत्ति विवरण एवं उससे संबंधित दस्तावेज नहीं देने वाले अफसरों के खिलाफ सेवानिवृत्त के पहले उन पर कार्रवाई की जा सके। यह निर्देश विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने जारी किए हैं। इसके लिए उनके द्वारा सभी आला अफसरों को पत्र भी लिखा गया है। इस पत्र में कहा गया है कि प्रथम श्रेणी अधिकारियों द्वारा नियत समय पर चल अचल संपत्ति से संबंधित जानकारी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
इसमें लिखा है कि लोक निर्माण विभाग के प्रथम श्रेणी अधिकारियों द्वारा प्राय: चल चल संपत्ति के संबंध में अपूर्ण जानकारी दी जाती है जानकारी देने को लेकर विभाग द्वारा बार-बार पत्र पे्रषित किए जाने एवं कई वर्ष व्यतीत होने के बाद भी अपेक्षित जानकारी संबंधित अधिकारियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती है इस स्थिति में कई बार इंजीनियर सेवानिवृत्त हो जाते हैं और अपेक्षित जानकारी प्राप्त नहीं होती है लेकिन इस तथ्य की जानकारी नहीं होने के कारण सेवानिवृत्ती के बाद इन अधिकारियों को एनओसी जारी करने दी जाती है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 19 के प्रावधानों के अनुसार हर शासकीय सेवक को प्रत्येक वर्ष के अचल संपत्ति विवरण एवं उससे संबंधित अभिलेख वर्ष के अंत में उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इस नियम के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन एनओसी जारी करने के पूर्व कार्यवाही नहीं किए जाने की स्थिति में सेवानिवृत्त के बाद संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए विशेष प्रक्रिया का पालन करना होता है इसलिए भविष्य में सभी प्रथम श्रेणी अधिकारियों को सेवानिवृत्त उपरांत एनओसी जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके द्वारा अचल संपत्ति विवरण एवं उससे संबंधित अपेक्षित जानकारी विभाग को उपलब्ध कराई जा चुकी है अन्यथा पूर्ण जानकारी प्रचलित कार्रवाई की स्थिति में उन्हें एनओसी जारी नहीं की जाएगी।