सभी नई कॉलोनियों में घरों से अब कारोबार की भी अनुमति मिलेगी

मध्यप्रदेश में नई कॉलोनियां विकसित करने और आवासीय क्षेत्रों में कारोबार की राह आसान होने जा रही है। राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में संशोधन का मसौदा प्रकाशित कर उसे लागू कर दिया है। इसके लागू होने के बाद भूमि उपयोग के हर जोन के लिए अलग-अलग गतिविधि नेगेटिव लिस्ट तय की गई है। प्रतिबंध नहीं होगा, वह निर्धारित शर्तों के साथ संबंधित क्षेत्र में संचालित की जा सकेगी। इससे कॉलोनाइजर्स को नई कॉलोनी विकसित करने और लोगों को आवासीय क्षेत्रों में व्यवसाय शुरू करने के लिए नियमानुसार अनुमति मिलने का रास्ता साफ होगा। प्रस्तावित संशोधन में मिश्रित भूमि उपयोग (मिक्स्ड यूज) को प्रमुखता दी गई है। इसके तहत आवासीय, व्यावसायिक और अन्य उपयोगों के बीच तालमेल बनाने का प्रयास किया गया है।

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