
बिच्छू डॉट कॉम। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में गैर-कानूनी और असुरक्षित इमारतों और ढांचों से जुड़े केसों में दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, पटना और तमिलनाडु के नगर निगम अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने उनसे उन खतरनाक इमारतों को गिराने या बंद करने के लिए की गई कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, जिनसे आपदा का खतरा हो सकता है। दरअसल, साकेत में इमारत गिरने और मालवीय नगर और लखनऊ के अलीगंज में आगजनी की हालिया त्रासदियों पर संज्ञान लेते हुए जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने खतरनाक इमारतों को गिराने या सील करने की कार्रवाई का ब्योरा तलब किया है। कोर्ट ने निगम अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोर्ट के 20 मई के निर्देशों के पालन में की गई कार्रवाई की जानकारी कोर्ट के सामने रखें। संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अगली सुनवाई की तारीख, यानी 4 अगस्त को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहें।
