एसीएस रश्मि अरुण शमी पर 25 हजार रुपए जुर्माना

रश्मि अरुण शमी

अवमानना के मामले में गलत रिपोर्ट पेश करने वाली खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी पर हाईकोर्ट ने 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच ने एसीएस को फटकार भी लगाई। साथ ही यह भी का है कि जुर्माने की राशि उन्हें अपनी जेब से देनी होगी। मामला जिला उपभोक्ता आयोग जबलपुर, सिवनी, सतना और रीवा में काम करने वाले 7 कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित था। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा 27 मार्च 2025 को याचिकाकर्ताओं को नियमित करने के स्पष्ट निर्देश दिए थे। आदेश का पालन न होने पर यह अवमानना याचिका वर्ष 2025 में दाखिल की गई थी। मामले में अवमानना की कार्रवाई से बचने के लिए विभाग ने 11 जून 2026 को एक नया आदेश जारी कर याचिकाकर्ताओं को केवल स्थाई कर्मी घोषित कर दिया और इसकी रिपोर्ट 16 जून को कोर्ट में पेश कर दी। इस पर हाईकोर्ट ने एसीएस को तलब किया था।

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