धर्मार्थ ट्रस्ट व सोसायटियों को सुपरस्पेशलिटी अस्पताल बनाने पर मिलेगा प्रोत्साहन

सुपरस्पेशलिटी अस्पताल

बिच्छू डॉट कॉम। परोपकारी संस्थाओं के लिए मेगा स्वास्थ्य सेवा अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति-2026 के प्रारूप पर मंगलवार को मंत्रिपरिषद समिति ने बैठक कर विमर्श किया। बताया कि इस नीति के अंतर्गत केवल सेवा-उन्मुख एी लाभ-निरपेक्ष परोपकारी संस्थाओं को पात्र माना जाएगा। इनमें पंजीकृत कंपनियां, पंजीकृत धर्मार्थ ट्रस्टे तथा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाएं शामिल हो सकेंगी। पात्र संस्थाओं के लिए न्यूनतम 3 वर्ष का पंजीकरण एवं सेवा गतिविधियों का अनुभव अनिवार्य है। मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज जैसी अतिरिक्त सुविधाएं विकसित करने वाली संस्थाओं को प्राथमिकता दिए जाने का भी प्रस्ताव है। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों सहित उच्चस्तरीय स्वास्थ्य संस्थान मुख्यत: बड़े शहरों तक सीमित हैं, जिससे प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के नागरिकों को उपचार के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।

Related Articles