
बिच्छू डॉट कॉम। भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई 36 मौतों के मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की कोर्ट ने नगर निगम में अपर आयुक्त रहे आइएएस अफसर रोहित सिसोनिया और नगर निगम जल समिति प्रभारी अभिषेक (बबलू) शर्मा को सशर्त राहत दी है। सुनवाई के दौरान भागीरथपुरा कांड की जांच के लिए बनाए गए न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई। कोर्ट ने आयोग को रिपोर्ट पेश करने के लिए समय देते हुए 20 जुलाई को अगली सुनवाई तय की है। हाईकोर्ट में भागीरथपुरा कांड को लेकर दायर आधा दर्जन याचिकाओं में अधिवक्ता प्रभात पांडे की याचिका में जल समिति प्रभारी बबलू शर्मा, अपर आयुक्त रहे सिसोनिया, पूर्व कार्यपालन यंत्री संजीव श्रीवास्तव, पार्षद कमल वाघेला सहित अन्य को नामजद पार्टी बनाया था।
