सुप्रीम कोर्ट से बाघ अंगों के अंतर्राष्ट्रीय तस्कर की ट्रांसफर याचिका खारिज

अंतर्राष्ट्रीय तस्कर

बिच्छू डॉट कॉम। सुप्रीम कोर्ट ने मप्र में बाघों के अवैध शिकार और उनके अंगों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के आरोपी थुम्पुई, निवासी जामखानकाप (मिजोरम) की ट्रांसफर याचिका खारिज कर दी है। आरोपी ने मप्र में दर्ज प्रकरण को महाराष्ट्र के चंद्रपुर न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। पांच सदस्यीय पीठ ने दोनों मामलों को अलग मानते हुए और अपराध की गंभीरता को देखते हुए याचिका खारिज कर दी। मामला बालाघाट में बाघ के शिकार, उसकी खाल और हड्डियों की अवैध खरीद-फरोख्त तथा असम, मिजोरम और म्यांमार के रास्ते चीन तक तस्करी से जुड़े संगठित गिरोह का है। इस प्रकरण में हरियाणा निवासी सोनू सिंह बावरिया सहित अब तक छह आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

Related Articles