सोम डिस्टिलरीज मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

  • 8 लाइसेंस निरस्त करने का मामला…

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
आबकारी आयुक्त द्वारा सोम डिस्टिलरीज के 8 लाइसेंस निरस्त करने को चुनौती देने वाली अपील पर हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत के मुद्दे पर सुनवाई पूरी हो गई है। बुधवार को जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल के सामने कंपनी की ओर से कहा गया कि पिछले 2 माह 10 दिन से उनकी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। करीब आधे घंटे तक दी गई दलीलों पर गौर करने के बाद बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सोम डिस्टिलरीज व सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज की ओर से दायर इस याचिका में आबकारी आयुक्त के 4 फरवरी 2026 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए थे। यह कार्रवाई 26 फरवरी 2024 को जारी किए गए शोकॉज नोटिस के आधार पर की गई थी, जिसमें फर्जी परमिट के जरिए शराब परिवहन का आरोप सामने आया था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता नमन नागरथ व अधिवक्ता राहुल दिवाकर, सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता हरप्रीत सिंह रूपराह व एक हस्तक्षेप कर्ता की ओर से अधिवक्ता संजय के अग्रवाल हाजिर हुए।
यह है मामला
दरअसल, सोम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड और सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज प्राइवेट लिमिटेड ने कोर्ट में याचिका दायर कर एक्साइज कमिश्नर द्वारा 4 फरवरी 2026 को आठ लाइसेंस निलंबित किए जाने को चुनौती दी थी। यह कार्रवाई 2024 में जारी एक शोकॉज नोटिस के आधार पर की गई थी, जिसमें फर्जी परमिट के जरिए शराब परिवहन के गंभीर आरोप लगाए गए थे।

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