स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में पटवारी संघ की कठिनाइयों का समाधान

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
प्रदेश में स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में पटवारी संघ द्वारा उठाई गई व्यावहारिक, विधिक एवं प्रक्रियात्मक कठिनाइयों पर शासन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। योजना के क्रियान्वयन को लेकर पटवारी संघ के प्रतिनिधियों की विभिन्न चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। पटवारी संघ की कठिनाइयों के समाधान के लिए गठित पांच सदस्यीय मंत्री समूह में राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री चेतन्य काश्यप, परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह तथा सहकारिता एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग शामिल रहे। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में पटवारी संघ के प्रतिनिधियों की व्यावहारिक, विधिक एवं प्रक्रियात्मक कठिनाइयों को सुना गया। विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर आवश्यक समाधान एवं स्पष्टता प्रदान की गई।
स्पष्टताओं के बाद योजना के क्रियान्वयन में सहयोग पर सहमति
शासन द्वारा आवश्यक विधिक एवं प्रक्रियात्मक स्पष्टता दिए जाने के बाद पटवारी संघ की योजना से संबंधित प्रमुख व्यावहारिक एवं विधिक आशंकाओं का निराकरण किया गया है। पटवारी संघ के प्रतिनिधियों ने भी आवश्यक स्पष्टताओं के बाद स्वामित्व योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने पर सहमति व्यक्त की।
अभिलेख के आधार पर ही होगा पंजीयन
योजना के अंतर्गत पूर्व से सक्षम राजस्व प्रक्रिया के माध्यम से तैयार अधिकार अभिलेखों में दर्ज अधिकारों के आधार पर ही विलेख का निष्पादन एवं पंजीयन किया जाएगा। विलेख में अधिकार अभिलेख में दर्ज अधिकारों से भिन्न कोई नया अधिकार निर्धारित नहीं किया जाएगा। पटवारी अपने निर्धारित शासकीय दायित्व के अंतर्गत अधिकृत निष्पादक अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। सक्षम प्रक्रिया से पूर्व में तैयार अभिलेखों के आधार पर विधिसम्मत दायित्व का निर्वहन करने पर पटवारी पर अनावश्यक व्यक्तिगत दायित्व निर्धारित नहीं किया जाएगा। साथ ही, त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण अथवा विवादित अभिलेखों के आधार पर विलेख का निष्पादन नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों का निराकरण सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

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