वृद्धों के आयुष्मान कार्ड बनाने में मप्र ने मारी देशभर में बाजी

 मध्यप्रदेश

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम।
वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में मध्यप्रदेश ने देशभर में बाजी मार ली है। प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के अब तक 2 लाख 667 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। वहीं दूसरे नंबर पर मौजूद केरल में अब तक 1 लाख 76 हजार 167 कार्ड बनाए गए हैं। प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 30 से 35 हज़ार वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं।
प्रदेश में तय लक्ष्य 34 लाख 73 हज़ार 325 आयुष्मान कार्ड 15 जनवरी तक बना लिए जाएंगे। इसके लिए कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। इसके लिए आशा कार्यकर्ता, एएनएम और सीएचओ के द्वारा डोर टू डोर दस्तक दी जा रही है। विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत एक नई पहल शुरू की है, जिसमें 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को सुलभ एवं उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से समर्पित है। योजना का शुभारंभ 29 अक्टूबर 2024 को किया गया। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के पात्र वरिष्ठ नागरिक अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के पोर्टल या आयुष्मान ऐप के माध्यम से भी अपना पंजीकरण कर सकते हैं। हितग्राही स्वयं सेल्फ रजिस्ट्रेशन विकल्प का चयन कर घर बैठे ही अपना कार्ड बना सकते हैं।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए वय वंदना कार्ड
 वरिष्ठ नागरिकों को वय वंदना कार्ड नामक एक विशिष्ट कार्ड जारी किया जा रहा है। जो वरिष्ठ नागरिक 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं और जिनके परिवार पहले से आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर हैं, उन्हें इस कार्ड के माध्यम से अतिरिक्त ?5 लाख तक की वार्षिक टॉप-अप कवरेज मिलेगी। यह टॉप-अप केवल वृद्धजनों के लिए है और परिवार के अन्य सदस्यों (जो 70 वर्ष से कम आयु के हैं) के साथ साझा नहीं किया जा सकेगा।
वय वंदना कार्ड के लिये पुन: पंजीयन करना अनिवार्य
पहले से रजिस्टर्ड आयुष्मान हितग्राहियों को वय वंदना कार्ड के लिए पुन: पंजीकरण करना होगा। वय वंदना कार्ड प्राप्त करने पर वरिष्ठ नागरिकों को  5 लाख का अतिरिक्त टॉप-अप मिलेगा, जिससे कुल 10 लाख तक का स्वास्थ्य कवरेज मिल सकेगा। यह अतिरिक्त टॉप-अप केवल वृद्धजनों के लिए ही होगा, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों को पूर्व निर्धारित 5 लाख का कवरेज मिलेगा। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के अन्य सभी वरिष्ठ नागरिकों को पारिवारिक आधार पर 5 लाख तक की वार्षिक कवरेज प्रदान की जाएगी।
ई-केवाईसी के लिए तीन माध्यम उपलब्ध
वरिष्ठ नागरिकों की पहचान के लिए योजना में आधार कार्ड को मुख्य दस्तावेज माना गया है। ऐसे नागरिक जिनके आधार कार्ड पूर्ण जन्मतिथि न होकर जन्मवर्ष है, उन्हें 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर 70 वर्ष पूर्ण होने पर पात्र माना जायेगा। हितग्राहियों की पहचान के लिए थंब इम्प्रैशन, आईरिस स्कैन और मोबाइल ओटीपी तीन माध्यम का प्रावधान है, ताकि सहजता से हितग्राहियों का चिन्हांकन किया जा सके।
एक विकल्प का करना होगा चयन
जो वरिष्ठ नागरिक केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस), पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस), या आयुष्मान सीएपीएफ जैसी अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें अपनी मौजूदा योजना या आयुष्मान भारत योजना में से किसी एक का चयन करना होगा। निजी स्वास्थ्य बीमा योजना या कर्मचारी राज्य बीमा योजना में शामिल वरिष्ठ नागरिक भी आयुष्मान योजना के तहत लाभ ले सकेंगे।

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