- दो महीने तक लागू रहेगा आदेश, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दीपावली और आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने खतरनाक कार्बाइड गन, कार्बाइड तोप और कार्बाइड धमाके करने वाले उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया है। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। यह आदेश अगले दो महीने तक लागू रहेगा। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस प्रशासन के मुताबिक, कार्बाइड गन और इस तरह के अवैध रूप से संशोधित उपकरणों का इस्तेमाल लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। इनके कारण विस्फोट, आग लगने, आंखों में चोट और सार्वजनिक व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है।
कार्बाइड गन, कार्बाइड तोप और कार्बाइड लैंप पर पूरी तरह प्रतिबंध
जारी आदेश के अनुसार, शहर में कार्बाइड गन, कार्बाइड तोप, कार्बाइड लैंप और इसी तरह के धमाका करने वाले उपकरणों का अवैध निर्माण, संयोजन, रूपांतरण, मरम्मत और असेंबलिंग प्रतिबंधित रहेगा। इन उपकरणों की खरीद-बिक्री, बिक्री के लिए प्रदर्शन, वितरण, भंडारण, आपूर्ति और व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कराने पर भी रोक लगाई गई है। प्रतिबंध का उद्देश्य त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की दुर्घटना और जनहानि की आशंका को कम करना है।
त्योहारों के दौरान हादसों का खतरा, पुलिस ने जताई चिंता
पुलिस प्रशासन के अनुसार, कुछ लोग लोहे, स्टील और विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ भरकर अत्यधिक आवाज करने वाले अवैध संशोधित पटाखे और उपकरण तैयार कर सकते हैं। इनमें कैल्शियम कार्बाइड का अनुचित इस्तेमाल दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। ऐसे उपकरणों के उपयोग से गंभीर चोट लगने, आंखों को नुकसान पहुंचने, आग लगने और विस्फोट होने का खतरा पीवीसी पाइपों में रहता है। भीड़ भाड़ वाले बाजारों, आवासीय बस्तियों, संकरी गलियों और बच्चों की मौजूदगी वाले क्षेत्रों में इनका इस्तेमाल विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है।
खरीदने, बेचने और भंडारण करने पर भी रोक
आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति, संस्था या व्यापारी प्रतिबंधित उपकरणों का अवैध निर्माण या असेंबलिंग नहीं कर सकेगा। इनके भंडारण, वितरण, आपूर्ति और बिक्री के लिए प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसका मतलब है कि केवल इन उपकरणों का इस्तेमाल ही नहीं, बल्कि आदेश के दायरे में आने वाली इनकी खरीद-बिक्री और व्यावसायिक उपलब्धता भी प्रतिबंधित है।
प्रतिबंध तोड़ने पर किस धारा में होगी कार्रवाई?
भोपाल पुलिस कमिश्नर की ओर से बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जारी आदेश का उल्लंघन करने पर बीएनएस की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। नागरिकों और व्यापारियों से अपील है कि वे प्रतिबंधित उपकरणों का निर्माण, बिक्री या इस्तेमाल न करें और त्योहारों के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करें। दीपावली और आगामी त्योहारों के दौरान सुरक्षित माहौल बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने यह कदम उठाया है। नागरिकों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि या प्रतिबंधित उपकरणों की बिक्री की जानकारी मिलने पर स्थानीय पुलिस को सूचित करना चाहिए।
27/10/2026
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