उत्तर प्रदेश: खेती की जमीन को लीज पर देने के नियम होंगे सरल

उत्तर प्रदेश

बिच्छू डॉट कॉम। में खेती की जमीन लीज पर देने के नियम आसान बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक, सार्वजनिक एवं निजी बैंकों के साथ हुई शासन व वित्त विभाग के अधिकारियों की बैठक में नीति आयोग के मॉडल एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग एक्ट-2016 को लागू करने पर विचार किया गया है। प्रस्ताव के तहत भूमिहीन, बटाईदार और किरायेदार किसानों को कानूनी मान्यता देकर बैंक ऋण, फसल बीमा और सरकारी योजनाओं के लाभ से जोड़ा जा सकता है। सुझाव दिया कि एक्ट के मौजूदा प्रतिबंधों में ढील देकर लीज पर खेती करने वालों को तीन वर्ष की वैधता वाला लोन एलिजिबिलिटी कार्ड जारी किया जाए, जिससे वे बिना भूमि स्वामित्व दस्तावेज के और बिना भूमि को गिरवी रखे ऋण ले सकें। प्रदेश में 2.38 करोड़ से अधिक जोतधारक और औसत 0.73 हेक्टेयर जोत आकार होने के कारण ये सुधार किसानों के लिए महत्वपूर्ण होंगे।  सुरक्षा देना और उन्हें बैंकिंग व्यवस्था से जोडऩा है। इसके तहत जमीन मालिक अपनी कृषि भूमि लीज पर दे सकेगा, जबकि खेती करने वाले किसान को भूमि पर निर्बाध कब्जे और उपयोग का अधिकार मिलेगा।

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