भोजशाला से सटे परिसर में होगी शुक्रवार की नमाज

सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम आदेश में मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर के समीप स्थित दरगाह की जमीन मुस्लिमों को जुमे ‘शुक्रवार’ की नमाज के लिए आवंटित कर दी। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह दरगाह की इस जमीन पर हर शुक्रवार को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच मुस्लिमों को नमाज की व्यवस्था तय करे। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने यह आदेश दिया। पीठ ने कहा कि इस आदेश के बाद भी राज्य सरकार व मुस्लिम पक्ष परस्पर सहमति से जुमे की नमाज के लिए दूसरे स्थान की तलाश भी कर सकते हैं। इससे पहले 14 जुलाई को पीठ ने याचिका का फैसला होने तक भोजशाला के पास की खुली जमीन जुमे की नमाज के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद मुस्लिम समाज की ओर से सुप्रीम कोर्ट से शिकायत की थी कि अदालत के आदेश के बाद भी उन्हें नमाज के लिए वैकल्पिक जगह मुहैया नहीं कराई गई है और धार जिला प्रशासन उन्हें भोजशाला परिसर से करीब 1.3 किलोमीटर दूर जमीन उपलब्ध करा रहा है। जबकि नमाज की जगह इतनी पास होना चाहिए कि मुस्लिम आसानी से वहां जाकर नमाज अदा कर सकें। कोर्ट ने जुमे की नमाज के लिए खसरा नंबर 596 की जमीन आवंटित की है।

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