सुलेमान शहबाज धनशोधन मामले में बरी

सुलेमान शहबाज

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने 16 अरब डॉलर के धनशोधन मामले में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज और अन्य सभी आरोपियों को सोमवार को बरी कर दिया। उनके खिलाफ संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने मामला दर्ज किया था।  एक प्रमुख पाकिस्तानी समाचार चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक, यहां की विशेष अदालत ने सुलेमान और अन्य आरोपियों की बरी करने की याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। इस दौरान सुलेमान अपने वकील के साथ अदालत में मौजूद थे।
 
लंदन में चार साल के स्व-निर्वासन के बाद पिछले साल दिसंबर में पाकिस्तान लौटे सुलेमान केवल इस मामले में आरोपी नहीं हैं, बल्कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी उनका नाम है। उन्हें दोनों मामलों में भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया था। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने उनके आने से पहले एफआईए और एनएबी दोनों के उन्हें गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी थी। एफआईए ने इस साल जनवरी में सबूतों की कमी का हवाला दिया और चीनी मिल मामले में उन्हें बरी कर दिया था।
 
आज अभियोजकों ने कहा कि कोई सीधा सबूत नहीं है और सुलेमान को खाता खोलने वाले फॉर्म के आधार पर आरोपी घोषित कर दिया गया था। अदालत ने सुनवाई के बाद धनशोधन मामले में सुलेमान समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

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