
भोपाल/राजीव चतुर्वेदी/बिच्छू डॉट कॉम। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले एक साल से ज्यादा समय से लोगों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन और कर्फ्यू की पाबंदियों के बीच व्यवसायिक गतिविधियों पर विराम लगा है। ऐसे में जनता की परेशानी को समझते हुए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने करों (टैक्स) की बकाया राशि जमा करने पर अधिभार में छूट देने का निर्णय लिया है। हालांकि यह लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जो अगस्त तक की बकाया राशि निकायों में जमा करेंगे। खास बात है कि इसमें छोटे बकायेदारों को ज्यादा लाभ दिया गया है। संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार की राशि पचास हजार रुपए तक होगी उनमें अधिभार को सौ फीसद तक छूट मिलेगी। वहीं जिनमें एक लाख रुपए बकाया है उनमें अधिभार की पचास फीसद और जिनमें एक लाख से अधिक राशि बकाया है, उनमें अधिभार की पच्चीस फीसद राशि माफ होगी। इसके साथ ही नगर निगम की संपत्ति को किराए अथवा भू-फाटक पर लेने वालों को भी अधिभार में छूट दी गई है। जारी आदेश के मुताबिक ऐसे मामले जिनमें बीस हजार रुपए तक बकाया है, उनका सौ फीसद अधिभार माफ होगा। जिनमें बीस से पचास हजार रुपए बकाया है, उनमें सिर्फ अधिभार में 50 फीसद की छूट मिलेगी। वहीं जिनमें पचास हजार रुपए से अधिक राशि बकाया है उनमें मात्र अधिभार की 25 फीसद राशि ही माफ होगी।
कोरोना कर्फ्यू के दौरान टैक्स जमा करने में हुई दिक्कत
दरअसल प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए अधिकांश जिलों में अप्रैल और मई 2021 में कोरोना कर्फ्यू व विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए। इस कारण प्रदेश के शहरों में निवासरत नागरिकों को नगरीय निकायों के विभिन्न करों एवं उपभोक्ता प्रभार आदि का भुगतान समय पर करने में परेशानी हुई है। इसके परिणामस्वरूप करों एवं उपभोक्ता प्रभारों पर अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट और जल उपभोक्ता प्रभार एवं जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 प्रतिशत से अधिक बकाया होगी उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट ऐसे करदाता नागरिकों को प्राप्त होगी जो 31 अगस्त 2021 तक लंबित देय राशि का भुगतान करेंगे। खास बात यह है कि यह छूट सिर्फ अधिभार पर लागू होगी तथा ब्याज, स्टांप ड्यूटी, मूल कर, मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भू फाटक व किराए पर लागू नहीं होगी।
जल उपभोक्ताओं को भी छूट का लाभ
इसी तरह जल उपभोक्ता प्रभार के ऐसे मामलों में अधिभार की सौ फीसद राशि माफ की जाएगी जिनमें दस हजार रुपए तक बकाया है। दस हजार से अधिक व पचास हजार तक बकाया राशि पर मात्र अधिभार में 75 फीसद की छूट दी जाएगी। वहीं पचास हजार से अधिक राशि बकाया है तो मात्र अधिभार में 50 फीसद की छूट मिलेगी। विभाग में इसके आदेश जारी कर दिए हैं आदेश में साफ कहा गया है कि विभिन्न करों में दी जा रही छूट सिर्फ अधिभार राशि पर लागू होगी। ब्याज, स्टांप ड्यूटी, मूल कर, मूल उपभोक्ता प्रभार, भू-फाटक या किराया राशि में कोई छूट नहीं दी जाएगी। विभाग ने सभी नगरीय निकायों को इस निर्णय का व्यापक प्रचार प्रसार कर ज्यादा से ज्यादा राशि वसूलने के निर्देश दिए हैं।
बकाया की वसूली होगी आसान
उल्लेखनीय है कि नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग ने सभी नगरीय निकायों को संपत्ति कर के अधिभारों में छूट संबंधी गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत जहां निकायों की लाखों, करोड़ों रुपए की पुरानी बकाया राशि वसूल हो सकेगी। वहीं उपभोक्ता को भी राहत मिलेगी।