प्रदेश के सूटेबल पाए गए 189 नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों द्वारा दी गई परीक्षाओं के नतीजे घोषित करने के आदेश मप्र हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिए हैं। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की डिवीजन बेंच ने सरकार और नर्सिंग काउंसिल की अर्जियों पर विस्तृत आदेश सुनाते हुए यह व्यवस्था दी। डिवीजन बेंच ने यह भी कहा है कि सूटेबल पाए गए सभी कॉलेज अब इस मामले के दायरे से पूरी तरह बाहर रहेंगे। हाईकोर्ट ने ये निर्देश लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा 2022 में दाखिल जनहित याचिका पर दिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से आलोक बगरेचा, विशाल बघेल और नर्सिंग रेग्युलेटरी काउंसिल की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह थे।
09/09/2026
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