
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन के मामले में दो कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है। नई दिल्ली की मार्शे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। वहीं, दमन की एसडीपी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को अपने सभी प्रकार के घी की बिक्री तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया है। प्राधिकरण ने रविवार को बताया कि दोनों कंपनियों के प्रतिष्ठानों की जांच और उसके बाद की पड़ताल में गंभीर खाद्य सुरक्षा संबंधी उल्लंघन सामने आए। इसके बाद मार्शे रिटेल का लाइसेंस निलंबित किया गया और एसडीपी इंडस्ट्रीज के घी उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी गई। मार्शे रिटेल का खाद्य कारोबार का लाइसेंस 30 दिनों के लिए निलंबित किया गया। कंपनी को खाद्य कारोबार से जुड़ी सभी गतिविधियां बंद करने का निर्देश दिया गया है। एसडीपी इंडस्ट्रीज के सभी प्रकार के घी की बिक्री पर अगले आदेश तक रोक रहेगी। घी के नमूनों की जांच में ए-साइटोस्टेरॉल पाया गया, जो घी में नहीं होना चाहिए। फैटी एसिड की संरचना भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं मिली।
