अदालती विवाद निपटाने के लिए ईपीएफओ ने घटाई पेनाल्टी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  ने पुराने और लंबित अदालती विवादों (लिटिगेशन) को खत्म करने के लिए विश्वास-26 योजना लागू की है। इसके तहत ऐसे संस्थानों और कंपनियों से, जो डिफॉल्टर है, न्यूनतम पेनाल्टी और ब्याज जमा कराकर मामले बंद किए जाएंगे। मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ के सभी 88 जिलों में ऐसे मामलों को चिह्नित किया जा रहा है। ईपीएफओ ने इसके लिए मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ सहित देश के सभी राज्यों में मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए वकीलों की सेवाएं भी ली हैं। दोनों राज्यों में कंज्यूमर फोरम और अदालतों में चल रहे पुराने मामलों को चिन्हित कर उनके समाधान के लिए राशि की गणना की जा रही है। योजना में आपराधिक धोखाधड़ी अथवा रिकॉर्ड से छेड़छाड़ के मामले शामिल नहीं हैं। केंद्र सरकार ने इसके लिए दिसंबर 2026 तक की समयावधि तय की है।

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