आरव हत्याकांड: डेढ़ साल के बच्चे की हत्या करने वाले को फांसी

आरव हत्याकांड

बिच्छू डॉट कॉम। शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी में 30 मई को दिनदहाड़े डेढ़ साल के मासूम आरव की बेरहमी से सडक़ पर आठ बार पटक कर हत्या के आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक निवासी शेखूपुर, सिविल लाइंस, बदायूं को जिला जज डॉ. बब्बू सारंग की अदालत ने शुक्रवार को दोपहर 2.45 बजे फांसी की सजा सुनाई। मात्र 41 दिन में आए इस निर्णय ने एक नया कीर्तिमान बनाया है। इससे पहले गुरुवार को रिश्ते के चाचा विराज को दोषी करार दिया था। सजा सुनते ही विराज  रोने लगा। सुरक्षा के सख्त साए में विराज को पुलिस दोपहर ढाई बजे जेल से कोर्ट लेकर पहुंची थी। यहां अभियोजन और बचाव पक्ष के सामने अदालत ने आरोपी को बच्चे की हत्या का दोषी करार दिया। कोर्ट ने कहा, अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्य पूर्ण हैं। घटना बेहद जघन्य है। विराज को सजा का एलान होने के बाद  पुलिस उसे वापस जेल ले गई। इस दौरान उसके चेहरे पर सजा का खौफ  था। पुलिस ने छह दिन में सभी 13 गवाहों के बयान, सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। फैसला आने के बाद आरव की मां रति ने कहा कि आज मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिली होगी। वह शुरुआत से यही चाहती थी कि हत्यारे को फांसी की सजा मिले।

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