चेक बाउंस केस: अभिनेता राजपाल को तीन महीने की जेल

राजपाल यादव

बिच्छू डॉट कॉम। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को चेक बाउंस मामले में उन्हें तीन महीने की सजा सुनाई है। यह फैसला जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की अदालत ने एमएस मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर मामले में सुनाया। अदालत ने कहा कि राजपाल यादव को कई बार अपना वादा पूरा करने और कंपनी का बकाया चुकाने का मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने बार-बार दिए गए आश्वासनों के बावजूद भुगतान नहीं किया। इससे पहले मई 2024 में एक सत्र अदालत ने भी उन्हें इसी चेक बाउंस मामले में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई थी। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। क्योंकि उनके वकील ने अदालत को भरोसा दिलाया था कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाएगा। मामला दिल्ली हाईकोर्ट मेडिएशन सेंटर भी भेजा गया था। अदालत ने पाया कि अभिनेता ने बार-बार समय लेने और समझौते का आश्वासन देने के बावजूद तय रकम जमा नहीं कराई।  

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