अब संविदाकर्मियों को 50 प्रतिशत, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण

आरक्षण

स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य शिक्षा सेवा एवं अधीनस्थ शिक्षा सेवा (शाला शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम-2016 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। विभाग की सीधी भर्ती के पदों में संविदा कर्मचारियों को 50 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। शुक्रवार को इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं, जिससे आगामी भर्तियों में हजारों संविदा कर्मचारियों और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को सीधा लाभ मिलेगा। संशोधित नियमों के मुताबिक विभाग में सीधी भर्ती के कुल रिक्त पदों का 50 प्रतिशत तक उन संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेगा जिन्होंने न्यूनतम 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली, है। इस आरक्षण का लाभ सिर्फ एक बार लिया जा सकेगा। संविदा कर्मचारियों को भर्ती में शामिल होने के लिए आयु में विशेष छूट दी गई है।

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