संजय पाठक को झटका- 443 करोड़ वसूली के खिलाफ याचिका खारिज

जबलपुर कटनी के विजयराघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक से जुड़ी आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन को अधिक खनन के मामले में मप्र हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। सिहोरा तहसील की टिकरिया और प्रतापपुर लौह अयस्क खदानों में वर्ष 2004 से 2017 के बीच अधिक खनन के मामले में जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की बेंच ने कंपनी की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर को प्रमाणित आदेश मिलने के चार महीने के भीतर प्रकरण का कानूनी रूप से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार की जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने 10 नवंबर 2025 को नोटिस जारी किए थे। इनमें टिकरिया खदान के लिए 113.81 करोड़ रुपए और प्रतापपुर खदान के लिए 120.69 करोड़ रुपए समेत कुल 443 करोड़ रुपए से अधिक की राशि और जीएसटी जमा कराने का प्रस्ताव दिया गया था।

Related Articles