
पुलिस मुख्यालय के तबादला आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने वाले मोरवा थाने में पदस्थ कार्यवाहक इंस्पेक्टर कपूर त्रिपाठी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल हाईकोर्ट ने तबादला आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर पीएचक्यू के आदेश को वैध ठहराया। कोर्ट ने कहा, इंस्पेक्टर कपूर थानेदार पद के उपयुक्त नहीं है। दरअसल, याचिकाकर्ता कपूर त्रिपाठी ने आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि उन्होंने वर्तमान पद पर निर्धारित दो वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया है, इसलिए यह तबादला नियमों के विपरीत है। मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पहले ट्रांसफर पर स्टे दिया था। पुलिस स्थापना बोर्ड को पक्ष रखने कहा था। जिसके बाद प्रस्तुत पक्ष में कहा कि याचिकाकर्ता इंस्पेक्टर पद के लिए आवश्यक अनिवार्य आउटडोर-एलिमेंट्री प्रशिक्षण पूरा करने में असफल रहे हैं। दस्तावेजों के मुताबिक वे पूर्व में भी प्रशिक्षण में सफल नहीं हुए और साल 2025 में आयोजित परीक्षा में भी शामिल नहीं हुए।
