राजेन्द्र भारती केस की सुनवाई टली, 15 अप्रैल मिली नई तारीख

  • पूर्व विधायक को राहत नहीं…

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
मध्यप्रदेश के दतिया से पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता राजेन्द्र भारती केस की सुनवाई आगे बढ़ गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख तय की है और राज्य सरकार व शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई पर 15 अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि राजेन्द्र भारती मध्यप्रदेश की दतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक थे और बीते दिनों सहकारिता बैंक भ्रष्टाचार मामले में उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। जिसके बाद राजेन्द्र भारती की विधानसभा की सदस्यता शून्य घोषित की गई है । राजेन्द्र भारती पर आरोप है कि वो करीब 25 साल पहले दतिया में जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष थे। आरोप है कि उन्होंने बैंक लिपिक के साथ मिलकर 10 लाख रुपए की एफडी में हेरफेर किया था। एफडी की अवधि और दस्तावेजों में बदलाव कर वो तय समय से अधिक समय तक ऊंची ब्याज दर पर पैसा निकालते रहे थे। इसी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने राजेंद्र भारती को आईपीसी की धारा 120 बी के तहत आपराधिक साजिश, 420 धोखाधड़ी, 467, 468 जालसाजी और 471 जाली दस्तावेज का इस्तेमाल करने के तहत दोषी ठहराया है और तीन साल की सजा के साथ जुर्माना लगाया है।
कोर्ट ने सुनाई है तीन साल की सजा
पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता राजेन्द्र भारती को सहकारिता बैंक घोटाले में दोषी मानते हुए बीते दिनों एमपी एमएलए कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट से सजा होने के कुछ घंटों बाद ही मध्यप्रदेश विधानसभा के सचिवालय ने राजेन्द्र भारती की सदस्यता शून्य घोषित कर दी थी जिसके कारण प्रदेश में सियासी माहौल गर्माया हुआ है।

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