
- उच्च न्यायालय की अवमानना का मामला…
इंदौर। उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और एक मौजूदा अधिकारी को दो माह की जेल की सजा सुनाई है। यह सज्ञा अदालत के आदेश का समय पर पालन नहीं करने के चलते सुनाई गई है। इनमें एक अधिकारी मो. सुलेमान सेवानिवृत्त एसीएस (स्वास्थ्य) स्तर के अधिकारी रह चुके है, जबकि दूसरे तरुण राठी मौजूदा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है। इसके अलावा तत्कालीन उज्जैन ज्वाइंट कमिश्नर (स्वास्थ्य) डॉ. डीके तिवारी और सीएमएचओ मंदसौर गोविंद चौहान को भी सजा सुनाई गई है।
