स्कूल व परिवहन मंत्री पर तिरंगे के अपमान का आरोप

स्कूल व परिवहन मंत्री
  • कोर्ट ने मांगा जवाब…

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के आरोपों से जुड़े एक मामले में विशेष न्यायालय (एमपी-एमएलए) कोर्ट ने गंभीरता से लिया। विशेष न्यायधीश डीपी सूत्रकार की अदालत ने मामले में मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण माँगा है कि उनके विरुद्ध राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के अपराध में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश क्यों न दिया जाए। यह मामला नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव निवासी कोशल द्वारा दायर किया गया है।
आरोप है कि वर्ष 2024 आयोजित एक तिरंगा यात्रा के दौरान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे का अनादर किया गया। परिवादी के अनुसार 11 अगस्त 2024 को गाडरवारा नरसिंहपुर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसका नेतृत्व मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने किया। आरोप है कि इस दौरान मंत्री एक खुली जीप के बोनट पर आसीन होकर वे जनता को संबोधित कर रहे थे और राष्ट्रीय ध्वज को जीप के बोनट पर इस प्रकार आच्छादित कर दिया गया था कि झुक रहा था और उनके पांव को स्पर्श कर रहा था। यह स्थिति राष्ट्रीय गौरव का अपमान निवारण अधिनियमए 1971 की धारा-2 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके अनुसार वाहन के बोनट, छत या किसी अन्य भाग पर राष्ट्रीय ध्वज को ढकना या इस प्रकार रखना निषिद्ध है कि उसकी गरिमा प्रभावित होती हो। उक्त मामले की शिकायत गाडवारा थाने में की गई, इसके बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी शिकायतें दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस पर अदालत की शरण ली गई है।

Related Articles