
- बिजली कंपनी ने ऊर्जा प्रभार पर छूट देने का किया फैसला
भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के अंतर्गत आने वाले 16 जिलों में बिजली उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगवाने पर कम्पनी ने दिन के टैरिफ में छूट देने का फैसला किया है। कम्पनी यह छूट ऊर्जा प्रभार की दर में 20 प्रतिशत तक देगी। यह छूट 10 किलोवाट तक स्वीकृत लोड या अनुबंध डिमांड वाले उपभोक्ताओं को ही मिलेगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अनुसार, स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को दिन के टैरिफ में छूट प्रदान की जाएगी। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए छूट की गणना सरकारी सब्सिडी (यदि कोई हो) को छोडक़र की जाएगी। कंपनी ने कहा है कि यह छूट एलवी (लो वोल्टेज) उपभोक्ता श्रेणियों के लिए विशिष्ट नियमों और शर्तों के आधार पर दिन के समय खपत की अवधि के अनुसार ऊर्जा शुल्क पर लागू होगी। स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट के पार्ट-1 में कुल 9 लाख 77 हजार 48 विद्युत-उपभोक्ताओं (जिसमें समस्त उच्चदाब उपभोक्ता, औद्योगिक उपभोक्ता एवं ब्लाक-स्तर व ऊपर के शासकीय कार्यालय सम्मिलित हैं), 9 हजार 477 विद्युत उपकेन्द्र, फीडरों एवं 1 लाख 55 हजार 515 वितरण ट्रांसफार्मरों पर स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा रहे हैं। विद्युत उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर स्थापना का यह कार्य प्रमुख रूप से भोपाल, सीहोर, विदिशा, नर्मदापुरम, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, गुना एवं शिवपुरी जिलों में किया जा रहा है।
ऐसे मिलेगी ऊर्जा शुल्क में छूट
घोषणा के मुताबिक एल.वी.-1 घरेलू और एल.वी.-3 सार्वजनिक जल कार्य और स्ट्रीट लाइट पीक ऑवर्स (सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक) की अवधि के दौरान उपभोग की गई ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। इसी तरह एल.वी.-2: गैर-घरेलू और एल.वी.-4: एल.टी. औद्योगिक ऑफ पीक और सौर समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की अवधि के दौरान उपभोग की गई ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। उपरोक्त दोनों ही श्रेणियों में यह छूट 10 किलोवाट से अधिक स्वीकृत लोड / अनुबंध मांग वाले उपभोक्ताओं को ही मिलेगी। वहीं स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए जिसमें एल.वी.-1 घरेलू, एल.वी.-2 गैर घरेलू, एल.वी.-3 सार्वजनिक जल कार्य और स्ट्रीट लाइट और एलवी-4 एलटी औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए ऑफ पीक और सौर समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की अवधि के दौरान उपभोग की गई ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट 10 किलोवाट तक स्वीकृत लोड, अनुबंध मांग वाले उपभोक्ताओं को ही मिलेगी।