एक अवमानना मामले पर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी दमोह के एसपी और सागर के डीआईजी की गैरहाजिरी पर मप्र हाईकोर्ट ने मंगलवार को कड़ी नाराजगी जताई। जस्टिस विवेक जैन की सिंगल बेंच ने दोनों अधिकारियों को 22 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर हाजिर रहने कहा है। बेंच ने हिदायत दी है कि यदि दोनों अधिकारी गैरहाजिर रहे, तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा। हाईकोर्ट ने यह निर्देश सागर के अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए गए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर करन सिंह ठाकुर की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर दिए। दरअसल, रिश्वत मांगने की शिकायत पर एएसआई करन सिंह को 26 अक्टूबर 2015 को सजा के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी। इसको चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने 30 नवम्बर 2023 को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश निरस्त करके विभाग को 90 दिनों के भीतर सजा के मुद्दे पर फिर से करने कहा था।
02/09/2026
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