मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल की ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपी पूर्व जज गिरीबाला सिंह की जमानत अर्जी में संशोधन के लिए मोहलत दी है। सीबीआई ने चार्जशीट में दहेज हत्या की धारा हटाकर गिरीबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की अदालत ने धारा बदलने के मद्देनजर जमानत अर्जी में संशोधन के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। 33 वर्षीय ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल स्थित अपने ससुराल में मृत पाई गई थीं। पहले मामले में दहेज हत्या की धारा के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके आधार पर जमानत अर्जी दायर की गई थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि मौजूदा जमानत अर्जी में दहेज हत्या की धारा हटाए जाने की जानकारी नहीं दी गई है।
01/10/2026
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