शिक्षकों के तबादलों से मैरिज सर्टिफिकेट की शर्त हटाई गई

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  • अब समग्र आईडी, सर्विस बुक से कर सकेंगे आवेदन

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्वैच्छिक तबादलों में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (मैरिज सर्टिफिकेट) जमा करने की अनिवार्यता हटा दी है। अब पति-पत्नी के आधार पर तबादले के लिए आवेदन करने वाले शिक्षक मैरिज सर्टिफिकेट के बजाय समग्र आईडी, सत्यापित सेवा पुस्तिका की प्रति या अन्य उपयुक्त दस्तावेज जमा कर सकेंगे। लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। इससे उन शिक्षकों को राहत मिलेगी, जिनके पास विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं है और वे आवेदन नहीं कर पा रहे थे। बता दें कि 6 जून को जारी तबादला नीति में विवाह प्रमाण पत्र की अनिवार्यता का जिक्र नहीं था, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड करना जरूरी बताया जा रहा था। इस कारण बड़ी संख्या में शिक्षक-शिक्षिकाएं परेशान थे। मामला सामने आने के बाद विभाग ने स्पष्टीकरण जारी कर नियम स्पष्ट कर दिया। इधर समस्याओं को लेकर राज्य अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव सहित अलग-अलग शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों ने स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से मुलाकात की।
कई शिक्षक पूरा नहीं कर पा रहे आवेदन
मैरिज सर्टिफिकेट से जुड़ी समस्या दूर होने के बावजूद स्वैच्छिक तबादला प्रक्रिया में कई तकनीकी और नीतिगत दिक्कतें बनी हुई हैं। इस कारण कई शिक्षक आवेदन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षक संगठनों के अनुसार 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता, जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों पर तबादला प्रतिबंध और तीन वर्ष की सेवा अवधि जैसी शर्तों के कारण बड़ी संख्या में शिक्षक पहले ही प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा दिव्यांग और गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों को भी पोर्टल की तकनीकी खामियों का सामना करना पड़ रहा है।

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