प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं की टूटी उम्मीद

शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस के 1039 पदों को किया समाप्त

भोपाल/गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम। स्कूल शिक्षा विभाग की भर्ती प्रक्रिया में चल रही अनियमितता में नित नए खुलासे हो रहे हैं। विभाग ने ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के 1039 पदों को ही समाप्त कर दिया है। मामले में कर्मचारी कल्याण आयोग के अध्यक्ष राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त रमेशचंद्र शर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। बताया जा रहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग की वर्ष 2018 में पास अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए काउंसिलिंग का पहला चरण आयोजित किया गया था। इसमें ईडब्ल्यूएस के करीब 1400 पद थे। पहली काउंसिलिंग में पासिंग मार्क्स ज्यादा होने से 1039 पद नहीं भर पाए। बाद में पासिंग मार्क्स घटा दिए गए। शेष बचे 1039 पदों को द्वितीय काउंसिलिंग में शामिल किया जाना था।
वर्तमान में द्वितीय काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन पहली काउंसलिंग से शेष रह गए पदों को शामिल नहीं किया गया । जबकि स्कूल शिक्षा विभाग के साथ ट्राइबल विभाग की संयुक्त काउंसलिंग चल रही है। ट्राइबल विभाग ने पहली काउंसलिंग में शेष रह गए ईडब्ल्यूएस के पदों को द्वितीय काउंसलिंग में शामिल नहीं किया है। ईडब्ल्यूएस के 1039 पदों को द्वितीय काउंसलिंग में शामिल करने के लिए अभ्यर्थी स्कूल शिक्षा के अधिकारियों से मिले। अधिकारियों ने माना कि ईडब्ल्यूएस के 1039 पदों को द्वितीय काउंसलिंग में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन अधिकारियों ने अभ्यर्थियों से साफ कह दिया है कि इस संबंध में मंत्री स्तर पर ही निर्णय होगा। अभ्यर्थियों ने मंत्री स्तर पर भी गुहार लगाई, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका।
अब मामले में कर्मचारी कल्याण आयोग के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। जिसमें द्वितीय काउंसलिंग में ईडब्ल्यूएस के 1039 पदों को शामिल करने का अनुरोध किया गया है।
अनुमति के बाद भी शामिल नहीं कर रहे पद
कर्मचारी कल्याण आयोग के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे पत्र में कहा है कि मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 3-8/2016/1/3 भोपाल 22/09/22 एवं मप्र राजपत्र क्र. 398 दिनांक 26/07/22 द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध है एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2018 के प्रथम चरण के बाद ईडब्ल्यूएस वर्ग के 1039 पद रिक्त है। इन 15000 पदों की स्वीकृति वर्ष 2018 में ही वित्त विभाग से ली जी चुकी है। उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2018 में 15000 पदों में से 8470 पदों की भर्ती के बाद शेष रह गये पदों को द्वितीय काउंसलिंग के साथ ही भर्ती नियमानुसार शामिल कराकर पद पूर्ति करें। जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत प्रथम चरण की शेष रिक्तियों को दूसरे चरण में जोड़ा गया है। जबकि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रथम चरण की शेष रिक्तियों को द्वितीय चरण में नहीं जोड़ा गया है। अनुरोध है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ष 2018 प्रथम चरण में शेष रह गये ईडब्ल्यूएस वर्ग के 1039 पदों को द्वितीय चरण में भर्ती नियमानुसार नियोजित कर पद पूर्ति करने के संबंध में निर्देश प्रदान करने की कृपा करें। आयुक्त लोक शिक्षण अभय वर्मा का कहना है कि बैकलॉग के पद कैरी फारवर्ड किए जाते है। जीएडी के नियमानुसार ईब्ल्यूएस के पद कैरी फारवर्ड नहीं किए जाते है। इसलिए 1039 पद फारवर्ड नहीं किए गए है। ट्रायबल विभाग ने क्या किया, इसका नहीं पता। हमने जीएडी के नियमों का पालन किया है।

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