दुष्कर्म केस: हैवानियत की हदें पार, तीन दरिंदों को फांसी,1 को उम्रकैद

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में प्रधान आरक्षक की पत्नी और 12 वर्षीय मासूम बेटी की नृशंस हत्या और दुष्कर्म केस में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मुख्य आरोपी कुलदीप साहू, तत्कालीन एनएसयूआई जिलाध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी और फूल सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि चौथे आरोपी आर्यन विश्वकर्मा को उम्रकैद की सजा मिली है। यह सनसनीखेज वारदात 13 अक्टूबर 2024 की रात हुई थी। जिला बदर बदमाश कुलदीप साहू कबाड़ कारोबार में कुछ पुलिसकर्मियों के संरक्षण और बेरोकटोक आवाजाही के कारण बेखौफ हो चुका था। पुलिस कार्रवाई से बौखलाए कुलदीप ने पहले जवानों पर गर्म तेल उड़ेला और उन्हें वाहन से कुचलने की कोशिश की। इसके बाद वह साथियों संग प्रधान आरक्षक के घर में जबरन घुस गया। दरिंदों ने मां-बेटी की चाकू और कैंची से गोदकर हत्या कर दी। इस दौरान घायल महिला से दुष्कर्म भी किया गया। हत्या के बाद शवों को दूर फेंक दिया गया था।

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