सरकार ने सख्त किए नियम: गैर-मुस्लिमों के लिए अब भारत में वीजा अनिवार्य

केंद्र सरकार ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब इन देशों से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारत में रहने के लिए वैध वीजा लेना अनिवार्य होगा। इससे पहले इन छह गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को पासपोर्ट और वीजा दोनों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त थी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी इमिग्रेशन नियमों के नए संशोधन के अनुसार, यह बदलाव उन सभी गैर-मुस्लिम शरणार्थियों पर लागू होगा जो 31 दिसंबर 2024 या उससे पहले भारत आए थे। इसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो बिना किसी वैध यात्रा दस्तावेज के भारत में दाखिल हुए थे, या जिनकी वीजा/पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो चुकी है। गृह मंत्रालय की इस नई अधिसूचना में कुछ अन्य राहतें और नियम भी स्पष्ट किए गए हैं। पाकिस्तानी नागरिकों और भारतीय मूल के कुछ विदेशी नागरिकों को पासपोर्ट रिन्यू कराने से जुड़ी प्रक्रियाओं में राहत दी गई है।

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