
पुडुचेरी की फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्पेशल जज एमडी सुमति ने नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी काक्का उर्फ करुणास को शुक्रवार को मौत की सजा सुनाई। साथ ही, पीडि़त के परिवार को 10 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। जज ने 30 अप्रैल को आरोपी को 2024 में हुई नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के सभी आरोपों में दोषी पाया था। साथ ही, उसे पोक्सो एक्ट के तहत भी दोषी ठहराया था। शुरुआत में, मार्च 2024 में बच्ची के अपने घर से लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। बाद में, उसका शव नाले में मिला था। पुलिस ने करुणास को गिरफ्तार किया और पूछताछ के दौरान उसके साथी विवेकानंद को भी गिरफ्तार कर लिया।
