
बिच्छू डॉट कॉम। खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर फैजल खान उर्फ खान सर को पटना सिविल कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जिला जज की अदालत में मंगलवार को सुनवाई के बाद उनकी गिरफ्तारी पर कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। पुलिस से केस डायरी की मांग की गई है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि अगले आदेश या सुनवाई तक संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाए। एक दिन पहले खान सर के वकील ने जिला सत्र एवं प्रधान न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। वकील अरविंद कुमार मौआर ने याचिका दाखिल की थी। खान सर के खिलाफ आम्र्स एक्ट और अन्य आरोपों में एफआईआर में नाम जोड़ा गया था। इधर सोमवार को इसी मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद और खान सर के दो गार्ड दीपक कुमार और तालेबर सिंह की याचिका पर भी सुनवाई हुई थी।
