प्रोबेशन में 100 फीसदी स्टाइपेंड, सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार

सीधी भर्ती के सरकारी कर्मचारियों को प्रोबेशन पीरियड में क्रमश: 70 फीसदी, 80 फीसदी एवं 90 फीसदी स्टाइपेंड के स्थान पर 100 फीसदी वेतन भुगतान वाले हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने इस संबंध में सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट करते हुए सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। जीएडी की ओर से जारी परिपत्र के मुताबिक सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती के लोक सेवकों के लिए 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में क्रमश: 70 फीसदी, 80 फीसदी एवं 90 फीसदी स्टाइपेंड भुगतान की व्यवस्था लागू है। इसे मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के नियम 8 (1) तथा वित्त विभाग द्वारा जारी मूलभूत नियम 22-सी (एफआर-22सी) के तहत पूर्ण वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया है।

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